नई दिल्ली, 13 मई।
दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अप्रैल 2024 में निर्वाचन आयोग कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करने के मामले में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नौ नेताओं को जमानत दे दी है। एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने सभी को ₹10,000 के निजी मुचलके पर अंतरिम राहत दी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 21 मई को निर्धारित की गई है।
कोर्ट में आज पेश होने वालों में तृणमूल के वरिष्ठ नेता और सांसद डेरेक ओ’ब्रायन, मोहम्मद नदीमुल हक, डोला सेन, साकेत गोखले, सागरिका घोष, अर्पिता घोष, शांतनु सेन, अबीर रंजन बिस्वास और सुदीप राहा शामिल थे। वहीं, विवेक गुप्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए। उन्हें पूर्व में 30 अप्रैल को जमानत मिल चुकी थी।
कोर्ट ने 21 अप्रैल को दिल्ली पुलिस की चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए तृणमूल के 10 नेताओं को समन भेजा था। इनके खिलाफ IPC की धारा 188, 145 और 34 के तहत मामला दर्ज है। आरोप है कि 8 अप्रैल 2024 को बिना अनुमति के आयोग कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर इन नेताओं ने CRPC की धारा 144 का उल्लंघन किया।
प्रदर्शन के दौरान इन नेताओं ने CBI, ED, NIA और आयकर विभाग के प्रमुखों को हटाने की मांग की थी। उनका आरोप था कि ये केंद्रीय एजेंसियां लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान सत्तारूढ़ भाजपा के दबाव में काम कर रही थीं। इससे पहले तृणमूल प्रतिनिधियों ने अपनी मांगों का ज्ञापन निर्वाचन आयोग को सौंपा था।